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ग्राम टेकुआ वार्ड 2 में नाले की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग, अधिवक्ता बीके माला ने कार्रवाई की मांग को लेकर आयुक्त को सौंपा पत्र patra Aajtak24 News |
रीवा - नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेकुआ, वार्ड क्रमांक 2 में नाले की भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग और विक्रय की जा रही जमीन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। अधिवक्ता बीके माला ने इस विषय में पहले भी नगर निगम आयुक्त सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यह भूमि मध्य प्रदेश शासन की है और इसका उपयोग जल निकासी के लिए निर्धारित है।
बीके माला द्वारा यह भी बताया गया कि यह भूमि नदी, तालाब, निस्तार और पर्यावरणीय जल संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेताया कि यदि इस प्रकार की वैधानिक भूमियों को माफिया तत्वों द्वारा प्लॉटिंग के लिए बेचा जाता रहा, तो आने वाले समय में न केवल पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होगा बल्कि नगर की जल निकासी व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। हालांकि, पहले दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे व्यथित होकर अधिवक्ता बीके माला ने अब रीवा संभाग आयुक्त को एक विस्तृत आवेदन पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में उन्होंने वैधानिक रूप से हो रही प्लॉटिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और शासन की नाला भूमि को पुनः बहाल करने की अपील की है।
इसके साथ ही उन्होंने संबंधित भूमि माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और सार्वजनिक हित की भूमि सुरक्षित रह सके। नगर निगम प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जनहित में तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेने की बात कही है।