मेसर्स करणी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस notice Aajtak24 News |
महासमुंद - लेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह ने मेसर्स करणी कृपा पावर प्लांट, खैरझिटी, तहसील महासमुंद के प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 8 सितंबर 2024 को प्लांट में हुई दुर्घटना के बाद जारी किया गया है, जिसमें तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में इलाज के दौरान दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई। कलेक्टर ने नोटिस में कहा कि दुर्घटना की जानकारी समय पर जिला प्रशासन को नहीं दी गई, जो कि छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 108(2) के तहत अनिवार्य है।
प्रशासन को इस दुर्घटना की जानकारी सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से 22 सितंबर 2024 को मिली। कलेक्टर ने पावर प्लांट प्रबंधन से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
करणी कृपा पावर प्लांट का दुर्घटना क्षेत्र सील किया गया
कलेक्टर के आदेशानुसार, करणी कृपा पावर प्लांट के दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को आज सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई श्रम पदाधिकारी श्री देवेंद्रनाथ पात्र और सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री मनीष कुंजाम द्वारा की गई। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों को लागू किया गया है।
औद्योगिक कारखानों की जाँच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का गठन
कलेक्टर ने जिले के विभिन्न उद्योगों और खतरनाक प्रोजेक्ट्स की निगरानी और नियमों के पालन सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय संयुक्त टीम का गठन किया है। इस टीम में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं, जो जिले में संचालित उद्योगों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।