कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी | Collector ne jile main dhara 144 ke tahat praibandhatmak adesh kiya jari
कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले में जन सामान्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी आदेश के तहत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेस करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया आदि पर साम्प्रदायिक मेसेस आदि करने से पोस्ट पर कमेंट/लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश जारी होने से 3 माह तक प्रभावशील रहेगा।
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