आम रास्ते पर धारदार फालिया लहराकर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल | Aam raste pr dhardar faliya lahrakar aam janta ko darane dhamkane

आम रास्ते पर धारदार फालिया लहराकर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल  

आम रास्ते पर धारदार फालिया लहराकर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी/अंजड़ (शकील मंसूरी) - न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  बड़वानी जैनुल आब्दीन  द्वारा  आरोपी  राहुल पिता सुरेश निवासी भिलखेड़ा बसावट बड़वानी को को धारा 25 (बी)आयुध अधिनियम में  जेल भेजा गया।

  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति  चौहान ने बताया कि दिनांक 23/10/2020 को बड़वानी  पानसेमल पर पदस्थ उपनिरीक्षक लाखनसिंह बघेल को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति  भिलखेड़ा बसाहट में सार्वजनिक स्थान में धारदार लोहे का फालिया लेकर आम  जनता को डरा धमका रहा है। सूचना पर विश्वास कर बताये गए  स्थान पर पहॅुचे जहां देखा  एक व्यक्ति  हाथ मे लोहे का धारदार फालिया लेकर आम लोगों को  रूपये डरा धमका रहा था जिसे  पंचों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल पिता सुरेश निवासी भिलखेड़ा बसाहट बड़वानी  का होना बताया। आरोपी ने अपने कब्जे में फालिया रखने का कोई लायसेंस भी नही बताया।मौके पर   आरोपी से फालिया जप्त की गया एवम  आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध आयुध  अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।


    अभियोजन मीडिया प्रभारी

                                                  जिला लोक अभियोजन अधिकारी

                                                        जिला बड़वानी म.प्र

Post a Comment

0 Comments