आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाली आरोपिया की हुई जमानत खारिज | Atmahatya ka dushprerna krne wali aropiyo ki hui jamanat kharij

आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाली आरोपिया की हुई जमानत खारिज 

आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाली आरोपिया की हुई जमानत खारिज

पेटलावद (संदीप बरबेटा) - अपर सत्र न्यायाधीश  श्री  जे. सी. राठौर सा. ने आरोपीया सविता बाई पति पेमा निनामा उम्र 45 साल निवासी सोयला की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने के मामले मे जमानत आवेदन खारिज कर दिया  ! 

सहा. मिडिया सेल प्रभारी श्री सुरेश जामोद ( एडीपीओ) ने बताया कि दिनांक 14/04/ 2020 को  मृतक सरदार  को आरोपिया सविता बाई के द्वारा महुआ नहीं बनने देने व पत्थर लेकर मारने दौड़ने के कारण सरदार ने जहरीली दवाई पी ली उसकी मृत्यु हो गई फरियादी ने बताया कि मैं ग्राम सोयला रहता हूं हम दो भाई हैं मेरा छोटा भाई गोविन्द  है मैं बड़ा हूं फरियादी अपने काका सरदार के साथ रहता था क्योंकि सरदार के बच्चे नहीं थे घटना दिनांक को सरदार 8:00 बजे निरु बाई को बोला कि मे खेत पर महुडे बनने जा रहा हु  बोल कर गया  थोड़ी देर बाद सरदार  घर पर  वापस आया और दूसरे घर पर चला गया  फरियादी ने बताया कि उसकी पत्नी भी  सरदार के पीछे पीछे दूसरे घर तरफ गई  तो फरियादी की पत्नी ने देखा कि सरदार ने जहरीली दवाई पी ली  और  पास में ही  जहरीली  दवाई  का डिब्बा  जमीन पर  पढ़ा था  तब  फरियादी  की  पत्नी  जोर से  चिल्लाई  की  सरदार ने जहरीली  दवाई पी ली है  तो फरियादी  दौड़ कर गया और सरदार को इलाज हेतु  अस्पताल रायपुरिया लेकर आया  इलाज के दौरान सरदार की  मृत्यु  हो गई इलाज के दौरान सरदार ने  फरियादी को बताया था कि  उसे सविता भाई ने  ऐसा ताना दिया कि  तू वांजीया है  मैं तुझे महुआ  नहीं  बीनने दूंगी  इस बात का ताना दिया था व प्रताड़ित किया था इस बात की सूचना पुलिस थाना रायपुरिया पर की थी पुलिस थाना रायपुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर  ज्यूडिशियल रिमांड  न्यायालय में पेश किया  न्यायाधीश महोदय ने ज्यूडिशियल रिमांड स्वीकार करते हुए आरोपीया को जिला जेल झाबुआ भेजा गया! आज दिनांक को आरोपिया  सविताबाई पति पेमा निनामा आयु 45 वर्ष निवासी सोयला की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश( श्री जे. सी. राठौर सा.की न्यायालय में पेश किया  न्यायालय द्वारा आरोपिया  का जमानत आवेदन खारिज किया ।

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