कलेक्टर ने कपड़ा व्यापार दुकानें, होजरी/रेडिमेट कपड़ा दुकानों पर लगा प्रतिबंध हटाया | Collector ne kapda vyapar dukane hosiery raydimate kapda

कलेक्टर ने कपड़ा व्यापार दुकानें, होजरी/रेडिमेट कपड़ा दुकानों पर लगा प्रतिबंध हटाया


बुरहानपुर। (अमर दीवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमा क्षेत्र (ग्राम एमागिर्द, मोहम्मदपुरा एवं जैनाबाद क्षेत्र छोड़कर) नगर पालिका परिषद् नेपानगर व नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्र की सीमा में लॉकडाउन आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु दिनांक 31 मई 2020 तक पारित किया गया हैं। इस दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दुकानें/प्रतिष्ठानों को चालू रखने की छूट दी गई हैं। 

जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को दृष्टिगत् रखते हुये नगर पालिका परिषद् नेपानगर, नगर पंचायत शाहपुर एवं खकनार में आदेश दिनांक 21 मई 2020 द्वारा उल्लेखित दुकानें-कपड़ा व्यापार दुकानें, होजरी/रेडिमेंट कपड़ा दुकान को खुलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अतः प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाया जाता हैं। उक्त दुकानें/प्रतिष्ठान खुलें रहेंगे। 

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।

लॉकडाउन क्षेत्र बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र, (ग्राम पंचायत एमागिर्द, जैनाबाद व मोहम्मदपुरा क्षेत्र छोडकर) तथा नगर पालिका परिषद, नेपानगर व नगर पंचायत, शाहपुर क्षेत्र की निम्नानुसार दुकानें/प्रतिष्ठान चालू रहेेंगे, किंतु रात्रि 07ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे तक कपर्यू अवधि में चालू नहीं होंगे। किराना दुकान, अनाज भंडार दुकान, जनरल स्टोर दुकान, स्टेशनरी दुकान, कपडा व्यापार दुकान, फुटवेअर दुकान, बर्तन, क्राकरी दुकान, टेलरिंग मटेरियल/टेलर दुकान, भवन निर्माण साम्रगी दुकान, विद्युत उपकरणों की दुकान, ऑटो मोबाईल, गैरेज, टायर टयूब पंचर, लकडी की टाल एवं फर्नीचर, हार्डवेअर दुकान, घडी, चश्मा, मोबाईल, कम्प्युटर दुकान, इलेक्ट्रानिक्स दुकान, कृषि/खाद बीज एवं कृषि उपकरण दुकान, दुध डेयरी दुकान, आटा चक्की, हाईवे सडक मार्ग पर संचालित ढाबें (नगर पालिक निगम, बुरहानपुर/एमागिर्द/जैनाबाद/मोहम्मदपुरा की सीमा छोडकर), मेडिकल स्टोर्स दुकान, सभी प्रकार की रिपेयरिंग व बेकरी (पैकिंग प्रोडक्ट) दुकान और पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सी। उपरोक्त दुकानों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की दुकान/प्रतिष्ठान संचालित नहीं होगें। उपरोक्त दुकान/प्रतिष्ठानो मालिक को निम्नानुसार निर्देश/शर्ताे का पालन करना अनिवार्य होगा। 

सोशल डिस्टेनसिंग, मास्क/सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क/फेस कवर के ग्राहकों को किसी भी प्रकार से सामान विक्रय नहीं करेगें। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीेपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सामग्री विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों में पान, तम्बांकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा। दुकानों में दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों में क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा नियम/शर्ताे का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेंगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post