जबलपुर में पटाखा कारोबार पर प्रशासन की सख्ती, हर दुकान की होगी गहन जांच Aajtak24 News

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जबलपुर - जिले में पटाखा भंडारण, बिक्री और निर्माण स्थलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त दल गठित कर सभी पटाखा दुकानों और भंडारण स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और विस्फोटक नियम 2008 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

निरीक्षण के लिए कुल सात प्रमुख बिंदु तय किए गए हैं, जिनमें स्टॉक का भौतिक सत्यापन, स्टॉक रजिस्टर का मिलान, बिल बुक और जीएसटी रिकॉर्ड की जांच शामिल है। इसके साथ ही लाइसेंस की शर्तों का पालन, फायर एनओसी की स्थिति, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, लाइसेंस नवीनीकरण और दुकान की सुरक्षित दूरी जैसे मानकों की भी जांच की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी दुकान या भंडारण स्थल पर अवैध विस्फोटक या अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब्त सामग्री के विनष्टीकरण की पूरी रिपोर्ट फोटो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इसी क्रम में शुक्रवार शाम शहपुरा और कटंगी क्षेत्रों में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पटाखा दुकानों और संग्रहण स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लाइसेंसधारियों को सभी शर्तों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।

आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल

  1. क्या हर साल पटाखा दुकानों की जांच के बावजूद अवैध भंडारण और सुरक्षा उल्लंघन पूरी तरह खत्म हो पाए हैं, या यह सिर्फ औपचारिक कार्रवाई बनकर रह गई है?
  2. फायर NOC और लाइसेंस शर्तों की जांच में अगर खामियां मिलती हैं, तो क्या प्रशासन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करता है?
  3. क्या पटाखा भंडारण स्थलों की दूरी और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन रोकने के लिए कोई स्थायी डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा सकता है?

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