झाबुआ जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए नए निर्देश
धार्मिक स्थल, होटल, पान मसाला की दुकान आदि दुकाने शर्तों के अनुसार खुल सकेगी
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - जिला कलेक्टर प्रबल सिपाह द्वारा आज एक आदेश जारी करते हुए बताया है ,कि कल 8 जून से कोरोना वायरस के बचाव के चलते नये नियम लागू किए गए हैं, जो कल से पूरे जिले में जारी रहेंगे…. नए नियम के अनुसार धार्मिक स्थल, होटल, पान मसाले की दुकान आदि दुकाने शर्तों के अंतर्गत खुल सकेगी
आप भी विस्तृत रूप से देखे की किसे मिलेगी छूट…..ओर किस पर लगेगी पाबन्दी….!
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