सार्वजनिक स्थानों में थूकने से फैल सकता है संक्रमण 1000 रु हो सकता है जुर्माना
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कोरोना महामारी वायरस का संक्रमण जिस तेजी से देश भर में फैल रहा है, ऐसे में सरकार ने भी एहतियातन कई कदम उठाए हैं। इसी में से एक है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की पाबंदी
भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी तक देश मे कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या 27 हज़ार को पार कर गई है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लॉक डाउन का ऐलान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें तमाम तरह के एहतियात बरत रही हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है।
दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा है।
अब मध्यप्रदेश में सड़को पर थूकने पर एक हज़ार (1000)₹ का जुर्माना लगेगा।
थूकने से वायरस का क्या कनेक्शन ?
श्री साईं नशा मुक्ति केंद्र के संचालक डॉ मनोज अग्रवाल के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का मुख्य स्रोत (ट्रांसमीटर) सलाइवा है। ऐसे में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है और सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो सलाइवा में मौजूद वायरस के दूसरे शख्स में ट्रांसमिट होने का खतरा है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूरी तरह रोक जरूरी है।
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